प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाइको के वकील से कहा कि वे (अब्दुल्ला) जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं। वाइको के वकील ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आचरण पर सवाल उठाया और दावा किया कि 16 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई से कुछ मिनटों पहले ही अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर जनसुरक्षा कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया।