शीर्ष अदालत ने पहले चिदंबरम को जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था और उस पर सोमवार को ही फैसला लेने का अदालत को निर्देश भी दिया था। न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने निचली अदालत को कहा था कि यदि चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, तो उन्हें तीन दिन और पुलिस हिरासत में रखा जाए।
इस फैसले के बाद सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष आदेश पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। मेहता ने कहा कि सीबीआई हिरासत की मियाद मंगलवार को खत्म हो जाएगी और ऐसे में निचली अदालत चिदंबरम को रिमांड पर नहीं भेज पाएगी। उन्होंने संबंधित आदेश को अपलोड न करने का न्यायालय से आग्रह किया।