नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2023 को टालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को सूचित किया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र सोमवार को कार्यक्रम के अनुसार जारी कर दिए गए हैं और काउंसलिंग 15 जुलाई से शुरू हो सकती है।
मांडविया ने कांग्रेस के एक सदस्य के सवाल पर कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी छात्र छूट न जाए, मंत्रालय ने उन सभी एमबीबीएस छात्रों के लिए कट-ऑफ तारीख बढ़ा दी है, जिन्होंने अभी तक अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है।