सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अवैध प्रवासी हैं रोहिंग्या, निर्धारित प्रक्रिया के बिना म्यांमार प्रत्यर्पित नहीं किए जाएंगे...
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत रिहा करने और उन्हें म्यांमार प्रत्यर्पित करने से रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया था। केंद्र ने इससे पहले याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि भारत अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं बन सकता।