दरअसल, सोलापुर जिले के दो छात्रों ने बंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि निरीक्षक की असावधानी के कारण उन्हें परीक्षा के दौरान बेमेल टेक्स्ट बुकलेट और आंसर शीट मिली थी। टेस्ट बुकलेट और आंसर बुकलेट मैच नहीं कर रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब उम्मीदवारों ने तुरंत कक्ष निरीक्षकों को इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। इस याचिका के जवाब में बंबई हाईकोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं वैष्णवी भोपाले और अभिषेक कापसे के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए थे साथ ही कहा था कि दो सप्ताह में उनके परिणाम घोषित किए जाए। हाईकोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं को फिर से परीक्षा तारीख और परीक्षा केंद्र की जानकारी 48 घंटे पहले देने के लिए कहा था।
न्यायमूर्ति एलएन राव ने कहा कि हमें विद्यार्थियों के लिए खेद है, लेकिन दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद से ही एमसीसी जल्द ही नीट काउंसलिंग की तारीखें जारी कर सकती है। देश भर के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस प्रोगाम में दाखिले के लिए 12 सितंबर, 2021 को एनटीए ने नीट यूजी 2021 परीक्षा का आयोजन किया था।