नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत कठिन है और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की तत्काल आवश्यकता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वार्षिक क्षमता 2000 दत्तक ग्रहण करने की है जो अब बढ़कर 4000 हो गई है। इस देश में 3 करोड़ बच्चे अनाथ हैं।
पीठ ने कहा, हमारे जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने का कारण यह है कि भारत में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) की वार्षिक क्षमता 2000 दत्तक ग्रहण करने की है जो अब बढ़कर 4000 हो गई है। इस देश में तीन करोड़ बच्चे अनाथ हैं। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की तत्काल आवश्यकता है।