सहारा को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, 600 करोड़ चुकाओ, नहीं तो होगी जेल
गुरुवार, 12 जनवरी 2017 (20:25 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर रकम जमा नहीं हुई तो उन्हें वापस जेल जाना होगा।
शीर्ष अदालत ने 600 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए दिए गए छह फरवरी तक के समय को और बढ़ाने से इनकार किया। अदालत ने कहा है कि अगर सहारा समूह 6 फरवरी तक सेबी को भुगतान नहीं करता तो सहारा समुह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को फिर से जेल भेजा जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने 600 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए दिए गए छह फरवरी तक के समय को और बढ़ाने से इनकार किया। अदालत ने कहा है कि अगर सहारा समूह 6 फरवरी तक सेबी को भुगतान नहीं करता तो उन्हें फिर से जेल भेजा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा समूह की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें सेबी के पास 600 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की गई थी।
समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है, पर अदालत ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने 28 नवंबर को सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय से कहा था कि यदि उन्हें जेल से बाहर रहना है तो वह सेबी-सहारा रिफंड खाते में अगले साल 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा करायें। न्यायालय ने उन्हें तब भी आगाह किया था कि धनराशि जमा कराने में विफल रहने पर उन्हें फिर जेल में लौटना होगा।