UGC Policy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों के साथ होने वाली धांधली को लेकर नई नियम बनाए हैं। दरअसल, यह नया नियम खासतौर से छात्रों की फीस रिफंड को लेकर तय किए गए हैं। नए नियम के तहत अगर किसी कॉलेज ने स्टूडेंट की फीस नहीं लौटाई तो कॉलेज के मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
दरअसल, यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर ये नई पॉलिसी बनाई है। फीस रिफंड पॉलिसी 2024 को पहले की पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया है।
नए नियमों के तहत अगर समय रहते किसी भी छात्र की फीस कॉलेज के द्वारा नहीं लौटाई गई, तो अब संबंधित कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है। इसके साथ ही उस कॉलेज का अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में डालने तक का प्रावधान तक रखा गया है।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में सचिव मनीष जोशी ने इस बाबत एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन नियमों और कायदे कानून का हवाला दिया गया है, जिसके तहत फीस नहीं लौटाने की स्थिति में कॉलेज की मान्यता रद्द करने का जिक्र है। ये नियम इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत अन्य कॉलेजों पर भी लागू होगा।
क्या है नई पॉलिसी : UGC ने कॉलेज प्रशासन पर फीस नहीं लौटाने की स्थिति में सख्त फ्रेम वर्क तैयार किया है। इसमें ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करवाने की मंजूरी वापस लेने, स्वायत्त संस्थान का दर्जा वापस लेने से लेकर उनका नाम डिफाल्टर सूची में डालकर सार्वजनिक करने तक का प्रावधान है।
क्या करना होगा छात्रों को : नोटिस के मुताबिक इसके लिए छात्र या अभिभावकों को भी नियमों के दायरे में आवेदन करना होगा। मसलन फीस वापसी के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। ऐसे में इस समय सीमा के भीतर ही छात्र अथवा अभिभावक को आवेदन करना होगा, जिससे कि समय रहते उनकी रकम की वापसी हो सके।
कब रिफंड होगी फीस : UGC को कई छात्रों और अभिभावकों से इस बात कि शिकायत मिली थी कि एजेकुशन सिस्टम में कई बार ऐसा पाया गया है कि खास कारणों में अगर कोई छात्र संस्थान से अपना नाम वापस ले लेता है, तो उसे नियमों के दायरे के मुताबिक कालेज से फीस वापस नहीं हो रहे हैं। ऐसे शिकायतकर्ता छात्रों और अभिभावकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी।
कितना होगा रिफंड : बता दें कि दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन या इससे पहले सीट छोड़ने पर 100 फीसदी फीस वापस होगी। इसके साथ ही दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन से कम पर 90 फीसदी फीस वापस होगी। दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने के बाद के 15 दिन पर 80 फीसदी वापस होगी। 15 से 30 दिन के बीच में 50 फीसदी वापस मिलेगी। दाखिले के एक महीने या 30 दिन बीतने के बाद कोई फीस वापस होगी।
Edited By: Navin Rangiyal