अवस्थी ने कहा कि इस आयोग के लिए न तो सरकार ने विधानसभा की मंजूरी ली, न ही कोई अध्यादेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल को उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बताया गया है, जबकि उन्होंने विवादास्पद हालात में पद से इस्तीफा दिया था, सेवानिवृत्त नहीं हुए थे।
याचिकाकर्ता ने विशेष जांच दल के गठन पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि एसआईटी में शामिल पुलिस उपमहानिरीक्षक रविन्द्र गौड़ खुद 2007 में फ़र्ज़ी मुठभेड़ में शामिल रह चुके हैं। अवस्थी ने कहा कि दुबे के मुठभेड़ की कहानी 'सी' ग्रेड फ़िल्म की पटकथा जैसी है। बदला लेने पर उतारू पुलिस ने गैंगवार में शामिल प्रतिद्वंद्वी गिरोह जैसा बर्ताव किया।