वीरभद्र सिंह के पारिवारिक फार्म हाउस कुर्क

सोमवार, 3 अप्रैल 2017 (16:33 IST)
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ धन शोधन  निरोधक कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उनके पुत्र एवं पुत्री के दक्षिणी दिल्ली के महरौली स्थित  एक फार्म हाउस को कुर्क कर दिया है।
 
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार फार्म हाउस की बाजार कीमत 27 करोड़ रुपए है जबकि खातों में इसकी कीमत 6.61 करोड़ दिखाई गई है। यह संपत्ति सिंह के पुत्र विक्रमादित्य और पुत्री अपराजिता सिंह की कंपनी 'मैपले डेस्टिनेशन एंड ड्रीमबिल्ड' के नाम पर है।
 
कुर्की की यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से सिंह और उनकी पत्नी सहित नौ लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले  में भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भादसं की धारा 109 के तहत 31 मार्च को आरोप पत्र दाखिल करने और इस पर ईडी की ओर से आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के बाद की गई है।
 
दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंह को राहत देने से पहले ही इंकार कर चुका है। सिंह ने सीबीआई  द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने को भाजपा के बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।  उन्होंने कहा कि जांच में एक दिन सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। (वार्ता)

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