GST का मतलब वस्तु और सेवाकर है। इसे केंद्र और राज्यों के 17 से ज्यादा अप्रत्यक्ष करों के बदले में लागू किया जाएगा। ये ऐसा टैक्स है, जो देशभर में किसी भी वस्तु या सेवा के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू होगा।
इससे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।
यह वन नेशन, वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर काम करेगा।
वाजपेयी सरकार में बनी थी योजना : 1999 में अटल बिहारी सरकार में जीएसटी लागू करने पर विचार किया गया। वाजपेयी ने आर्थिक सलाहकार समिति के साथ मीटिंग में इसकी चर्चा की, लेकिन तब से इसे लागू करने में अड़चनें आती रहीं। 2014 में मोदी सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया और राज्यों की सहमति के बाद संसद के दोनों सदनों में बिल पास कर दिया गया।
कहां-कहां लागू है जीएसटी : जीएसटी 150 देशों में लागू हो चुका है। लेकिन रेट अलग-अलग हैं। जापान में 5%, सिंगापुर में 7%, जर्मनी में 19%, फ्रांस में 19.6% है। स्वीडन में 25%, ऑस्ट्रेलिया में 10%, कनाडा में 5%, न्यूजीलैंड में 15% और पाकिस्तान में 18% तक है।