Will Lalu Prasad Yadav go to jail : उच्चतम न्यायालय डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है और लालू की पार्टी इसका अहम हिस्सा है।
उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है और लालू की पार्टी इसका अहम हिस्सा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर गौर किया। राजू ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए मामले का उल्लेख किया था।
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है। उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2022 को डोरंडा कोषागार गबन मामले में 75 वर्षीय यादव को जमानत दे दी थी। यादव को रांची में सीबीआई की एक अदालत ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को इस मामले में दोषी ठहराया था।