नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी को एक मतदान केंद्र में अपना चुनाव चिह्न प्रदर्शित करने और मीडिया से बात करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ प्राथमिकी या शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया।
चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राय के खिलाफ प्राथमिकी या शिकायत जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 और 130 के तहत दर्ज होगी।
अजय राय उस वक्त विवादों में घिर गए, जब वे मतदान करने गए तो अपने कुर्ते पर अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न लगा रखा था। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी।
विशेष चुनाव पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार ने वाराणसी में कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी है।
वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी प्रांजल यादव ने कहा कि उन्होंने अजय राय की कांग्रेस का चुनाव चिह्न पहने चेतगंज इलाके के रमाकांत नगर में एक मतदान बूथ के अंदर जाते वीडियो देखा है।
यादव ने कहा कि हमने वीडियो देखा है। हमने विशेष चुनाव पर्यवेक्षक और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। कार्रवाई तत्काल की जाएगी।
विशेष चुनाव पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र पर चुनाव चिह्न का प्रदर्शन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 का उल्लंघन है।
अजय राय सोमवार सुबह जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान के लिए गए तो उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिह्न ‘हाथ’ का बैज अपने कुर्ते पर लगा रखा था। हालांकि उन्होंने यह कहकर अपना बचाव किया कि एक उम्मीदवार होने के नाते चिह्न लगाने का उन्हें अधिकार है।
राय ने यह दावा भी किया कि उनके इस कार्य की तुलना प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मामले से नहीं की जा सकती है, क्योंकि मोदी ने कमल का चिह्न गांधीनगर में वोट डालने के बाद दिखाया था। (भाषा)