हृदयरोग के उपचार संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सकों के समूह केंचुकी के संयुक्त मालिकाना हक वाले सत्यब्रत चटर्जी और अश्विनी आनंद गलत प्रबंधन समझौतों के जरिए ‘फाल्स क्लेम्स एक्ट’ कानून का उल्लंघन करने के चलते जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये समझौते सेंट जोसेफ अस्पताल के साथ किए गए थे।
सरकार ने आरोप लगाया था कि अस्पताल ने चटर्जी और आनंद के साथ जालसाजी वाले समझौते किए और इसके तहत चिकित्सकों को प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए धन दिया जाता था, लेकिन असल में चिकित्सा सेवाएं प्रदान ही नहीं की जाती थीं।
इस राशि के भुगतान के साथ-साथ चटर्जी और आनंद स्वास्थ्य एवं मानवीय सेवा मंत्रालय के महानिरीक्षक कार्यालय के साथ एक समझौते के लिए भी सहमत हो गए हैं जिसके तहत उन्हें कुछ जरूरी आंतरिक सुधार करने होंगे और अगले 3 सालों तक संघीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के अपने दावों की किसी तीसरे पक्ष से समीक्षा करवानी होगी। (भाषा)