1.प्रैंक खेलना : कई लोग हो सकता है कि अप्रैल फूल के नाम पर प्रैंक बनाने का कार्य करें, लेकिन इस संबंध में साइबर क्राइम के तहत और यूं भी आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। फिलहाल ये आदेश मुंबई के लिए है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को आपके प्रैंक से परेशानी हुई है तो वह आप पर केस करने के लिए स्वतंत्र है।
2.अफवाह ना फैलाएं : कोरोना वायरस के चलते 21 दिन का लॉकडाउन है ऐसे में यदि आप अप्रैल फूल के माध्यम से सोशल मीडिया आदि प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाएंगे तो साइबर क्राइम के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर अप्रैल फूल के नाम पर कोई भी गलत जानकारी फैलाई तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।