पशुओं की बलि की अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने की कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सबडिविजन अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि इन निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए।