बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा गार्ड की गत 24 फरवरी को धूमनगंज क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर 25 फरवरी को अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मंगलवार को अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व, 26 मार्च को उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में 28 मार्च को अदालत में पेश किया गया था। उसे और दो अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज आ रहा पुलिस का काफिला बुधवार को सुबह करीब पौने नौ बजे झांसी से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रविष्ट हुआ। अहमद ने पुलिस वैन के अंदर से कहा, हम आपके जरिए सरकार से कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं। अब हमारी औरतों और बच्चों को परेशान न करें।
उल्लेखनीय है कि रीयल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण कर उस पर हमला करने का आरोप लगने के बाद उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल, 2019 में निर्देश दिया था कि अहमद को गुजरात में उच्च सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित किया जाए।