अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और ये पूरी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजिथ टीएच ने 12 मई को दो भाइयों (नुरुद्दीन और हमसा) की हत्या के मामले में 25 आरोपियों को दोषी ठहराया था। दोनों भाई एपी सुन्नी पार्टी के सदस्य थे जो वाम मोर्चा की समर्थक है।