अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को अंतरिम जमानत दी थी। तीस्ता को 2002 के गुजरात दंगों में 'निर्दोष लोगों' को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा कि सत्र अदालत ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा दो अन्य शर्तें भी लगाईं। सत्र अदालत ने आरोपी सीतलवाड़ को 25,000 रुपए का निजी मुचलका भरने और उसकी पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का आदेश दिया।