अदालत ने उसी दिन चार हफ्तों की अवधि के लिए प्रीति की सजा पर रोक लगा दी थी और 25 मई तक के लिए उन्हें जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सोमवार प्रीति की अपील और आवेदन पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
पीठ ने कहा, अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है। निचली अदालत का 28 अप्रैल का आदेश, जिसमें आवेदक (जैन) को जमानत दी गई, जून तक बढ़ाया जाता है, जब मामला एक नियमित पीठ के समक्ष रखा जाएगा। (भाषा)