अभिनेत्री प्रीति जैन की जमानत अवधि बढ़ी

सोमवार, 22 मई 2017 (22:40 IST)
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जैन को दी गई जमानत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी और उनकी वह अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने तीन साल की कैद की सजा के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। 
 
प्रीति को फिल्मकार मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश करने के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। इस साल 28 अप्रैल को एक निचली अदालत ने प्रीति और दो अन्य को इस मामले में दोषी करार देकर सजा सुनाई थी।
 
अदालत ने उसी दिन चार हफ्तों की अवधि के लिए प्रीति की सजा पर रोक लगा दी थी और 25 मई तक के लिए उन्हें जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सोमवार प्रीति की अपील और आवेदन पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
 
पीठ ने कहा, अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है। निचली अदालत का 28 अप्रैल का आदेश, जिसमें आवेदक (जैन) को जमानत दी गई, जून तक बढ़ाया जाता है, जब मामला एक नियमित पीठ के समक्ष रखा जाएगा। (भाषा)

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