न्यायमूर्ति मृदुल ने कहा, ‘यह मेरा सुविचारित नजरिया है कि न्याय के हित में और इस मामले में पैदा विवाद को देखते हुए इसे समान क्षेत्राधिकार वाली अन्य फौजदारी अदालत को स्थानान्तरित करना जरूरी और व्यावहारिक होगा।’ उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से इस मामले के पक्षों, याचिकाकर्ता और सीबीआई के खर्चे पर कार्यवाही की वीडियो रिकार्ड करने का आग्रह भी किया।