सज्जन से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में भेजा

मंगलवार, 1 दिसंबर 2015 (09:29 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सबूत सही ढंग से दर्ज नहीं किए जाने के आरोपों को लेकर ‘पैदा विवाद को देखते हुए’ कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार से जुड़े वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी अदालत को स्थानान्तरित कर दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने मामला कड़कड़डूमा अदालत से यह मुकदमा पटियाला हाउस अदालत के पास स्थानान्तरित करते हुए स्पष्ट किया कि स्थानान्तरण ‘न्यायिक प्रणाली के संरक्षण एवं गरिमा बरकरार रखने तथा अदालतों में नागरिकों का भरोसा बढाने के लिए जरूरी था।’ 
 
न्यायमूर्ति मृदुल ने कहा, ‘यह मेरा सुविचारित नजरिया है कि न्याय के हित में और इस मामले में पैदा विवाद को देखते हुए इसे समान क्षेत्राधिकार वाली अन्य फौजदारी अदालत को स्थानान्तरित करना जरूरी और व्यावहारिक होगा।’ उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से इस मामले के पक्षों, याचिकाकर्ता और सीबीआई के खर्चे पर कार्यवाही की वीडियो रिकार्ड करने का आग्रह भी किया।
 
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आदेश ‘उसके सामने पेश पक्षों की रजामंदी से’ पारित किया जा रहा है जिसमें याचिकाकर्ता जोगिंदर सिंह और सीबीआई शामिल है। 
 
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि उसके सामने मौजूद पक्षों की रजामंदी के साथ न्याय के हित में यह आदेश जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने ‘पक्षों और उनके वकीलों’ को आठ दिसंबर को पटियाला हाउस अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने पेश होने का निर्देश दिया।(भाषा)

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