नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ उनकी कथित ‘ठुल्ला’ टिप्पणी के लिए समन किया जाना था। उनके खिलाफ एक हवलदार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने उनसे ‘ठुल्ला’ शब्द का मतलब भी बताने को कहा है।
अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता केजरीवाल को अगली तारीख 21 अगस्त तक निचली अदालत में पेश होने से छूट दी जाती है। अदालत ने आगे कहा कि लेकिन आपको आपके द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए उस शब्द का मतलब बताकर अदालत को संतुष्ट करना होगा। इसके लिए तैयार रहिएगा। केजरीवाल ने जिस हिन्दी शब्द का इस्तेमाल किया था वह डिक्शनरी में मौजूद नहीं है।