सरमा ने असम के सभी थाने के प्रभारियों के साथ पहली आमने-सामने की बैठक में कहा कि अगर कोई आरोपी सर्विस बंदूक छीनकर भागने का प्रयास करता है या भागता है और अगर वह बलात्कारी है तो कानून ऐसे लोगों के पैर में गोली मारने की इजाजत देता है, न कि छाती में।
सरमा ने कहा कि आरोपी या अपराधी पहले गोली चलाते हैं या भागने का प्रयास करते हैं तो कानून में पुलिस को गोली चलाने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया में आरोपी पर आरोपपत्र दायर किया जाएगा और उसे दंड दिलाया जाएगा लेकिन अगर अगर कोई भागने का प्रयास करता है तो कतई बर्दाश्त नहीं करने का रूख अपनाएंगे। (भाषा)