उन्होंने बताया कि ये मामले भारतीय दंड संहिता के 323 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 447 (आपराधिक अतिक्रमण), 389 (वसूली के लिए किसी व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने का डर दिखाना), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज किए गए हैं।
शर्मा ने कहा कि कुछ किसानों ने 1 बीघा, 2 बीघा और कुछ ने और अधिक बीघा जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। अब तक 0.349 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज हुई है और जरूरी कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने कहा कि इन मामलों में अर्थदंड के अलावा गिरफ्तारी और कैद की सजा हो सकती है।
जमीन पर कब्जा करने के अलावा रामपुर पुलिस ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ 16 जून को एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह मामला 250 साल पुराने रामपुर के ओरियंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य की शिकायत पर दर्ज किया गया कि वहां से करीब 9,000 किताबें चोरी कर उन्हें जौहर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रख लिया गया। (भाषा)