उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने अधिसूचना भी जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम,1966 की धारा तीन की उपधारा एक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है।
इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा,राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में हड़ताल नहीं की जा सकेगी।
वही कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि इस महामारी के संकट में सभी कर्मचारी शिक्षक, चिकित्सक व अन्य कर्मचारी बड़ी ही इमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे हैं और सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं।