खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि विशेष एमपी-एमएलए सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने पूर्व मंत्री के साथ ही पांच अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। इस मामले में खान पर साजिश रचने का आरोप था। उन्होंने बताया कि अदालत ने खान के अलावा उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खान शानू, इमरान, इकराम, शावेज खान और ठेकेदार बरकत अली को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
खान ने बताया कि रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने छह दिसम्बर 2016 को बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत विभिन्न आरोपों में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।
उन्होंने बताया कि इनमें से चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि दो में उन्हें सजा सुनाई गई है। खान विभिन्न मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour