उन्होंने बताया कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि आरोपी फरार हैं। अधिकारी ने बताया कि पार्षद का एक वीडियो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उसने मेहता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
अधिकारी ने बताया कि तारकर और मेहता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य प्रासंगिक धाराओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) कानून, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है।