पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके अपमानित करने का इरादा), 351 (1) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और भारतीय न्याय संहिता की 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ALSO READ: कर्नाटक में सीईटी परीक्षा केंद्र पर छात्रों से जनेऊ उतारने के लिए कहे जाने पर हुआ विवाद