न्यायमूर्ति जेपी दास की पीठ ने बंदोपाध्याय को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में 25 लाख रूपये जमा करने और 50,000-50,000 रुपए के मुचलके जमा करने के बाद जमानत की अनुमति दी।
सीबीआई ने 17,000 करोड़ रुपए के रोज वैली चिटफंड घोटाले में कथित भागिदारी के लिए बंदोपाध्याय को तीन जनवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस घोटाले की जांच कर रही है।