दिल्ली में 24 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान, 70 विधानसभा में लगेंगे कैंप
रविवार, 23 अगस्त 2020 (18:18 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकरण से वंचित रह गए निर्माण मजदूरों के पंजीकरण का 15 दिवसीय अभियान चलाएगी। यह अभियान 24 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा। इसमें मजदूर ऑनलाइन www.edistrict.delhigovt.nic.in पर भी आवेदन दे सकते हैं।
दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में कैंप बनाए गए हैं। सभी 70 विधायकों, संबंधित यूनियन और एजेंसियों इसकी जानकारी दी गई है। इससे वे अपने क्षेत्र के निर्माण मजदूरों को संबंधित कैंप में ले जाकर पंजीकरण करा सकें। 18-60 वर्ष आयु के बीच के लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं।
मजदूरों के पास 90 दिन काम करने का प्रमाण-पत्र, फोटो, स्थानीय आईडी प्रमाण, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड होना जरूरी है। पंजीकृत मजदूर बोर्ड के तहत संचालित 18 तरह की योजनाओं लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तुरंत होगा सत्यापन : राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। इसमें अभी तक 70 हजार निर्माण मजदूरों ने आवदेन दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले मजदूरों के सत्यापन का काम भी चल रहा है।
सोमवार से शुक्रवार तक पंजीकरण होगा। अभियान के तहत अभी तक दिल्ली में अलग-अलग साइबर कैफे और किसी के सहयोग से मजदूर अपना पंजीकरण करा रहे थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 स्कूलों में 24 अगस्त से कैंप लगाए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के संबंधित स्कूलों में जाकर निशुल्क पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं।
नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर : राय ने कहा कि अभी तक फार्म अलग से भरे जाते थे और कार्यालय बुला कर उनका सत्यापन किया जाता था। अभियान के दौरान सभी कागज पूरे होने पर कैंप में ही फार्म भरे जांएगे और उसी दौरान उनका सत्यापन कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा। इससे दफ्तर का चक्कर लगाने से राहत मिल जाएगी। इसके रिस्पांस और प्रक्रिया की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति व आगे के चरण को लेकर हम कोई निर्णय लेंगे।
मजदूरों को आर्थिक सहायता : राय ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जितने भी मजदूर थे, उन लोगों को 5-5 हजार रुपए दो महीने तक सीधे उनके खाते में दिल्ली सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के माध्यम से अन्य सहायता मिलती है। यदि मजूदर के बेटे-बेटी की शादी है, तो उनको बेटे की शादी के लिए 35 हजार रुपए और लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए दिए जाते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 500 रुपए दी जाती है और यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको 10 हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है।
स्वास्थ्य व प्रसूति लाभ के लिए 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है और वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 3 हजार रुपए प्रतिमाह दी जाती है। यदि किसी की दुर्घटना में मौत होती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये आर्थिक मुआवजा दिया जाता है।
यदि किसी की प्राकृतिक मौत होती है, तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाता है। दाह संस्कार के लिए 10 हजार दिए जाते हैं और कोई विकलांग होता जाता है, तो उसे एक लाख रुपए दिए जाते हैं। इस तरह के 18 तरह के लाभ निर्माण कार्य से जुड़े पंजीकृत मजदूरों को दिए जाते हैं।
70 विधायकों को लिखा पत्र : राय ने कहा कि सभी 70 विधायकों को भी पत्र लिखा है। उनके क्षेत्र में जो भी निर्माण से संबंधित मजदूर हैं, वे उनको कैंप में पहुंचाने में मदद करेंगे। हमने 70 स्कूलों में लगने वाले कैंप की सूची भी उन्हें दे दी है। जितने यूनियन हैं, उनको भी पत्र लिखा गया है। दिल्ली के अंदर वर्किंग एजेंसियों समेत इनके इंजीनियर को भी यह जानकारी दी गई है कि उनके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर काम करने वाले मजूदरों का भी पंजीकरण कैंपों में ले जाकर कराएं।
कौन करवा सकते हैं पंजीकरण : राय ने कहा कि यह जो पंजीकरण कराया जा रहा है, वह निर्माण से संबंधित जो मजदूर हैं और उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वही लोग इसमें फार्म भर सकते हैं। वही लोग इसके लिए वैध हैं और उनका कार्ड बन सकता है।
बढ़ई, बार बाइंडर, बेलदार, कूली, मजदूर, जो निर्माण साइट या मकान/घर बनाने में काम करते हैं। निर्माण साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फीटरमैन, लोहार, सफेदी करने वाले पैंटर, प्लंबर, पीओपी लेबर, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, शटरिंग करने वाले, टाइल्स स्टोन फीटर और बेल्डर क्षेणी के कर्मचारी इसके तहत अपना फार्म भर कर पंजीकरण करा सकते हैं।
इन शर्तों का करना होगा पालन : राय ने कहा कि ऑनलाइन या कैंप में जाकर पंजीकरण कराने वालों की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं लोगों का पंजीकरण हो सकता है। उनके पास 12 महीने के दौरान 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इसके लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला, जिस निर्माण साइट पर वह काम कर रहे हैं, वहां का इम्प्लायर लिख कर दे सकता है। दूसरा, निर्माण साइटों की ट्रेड यूनियंस भी लिख कर दे सकती हैं और तीसरा, मजदूर खुद सत्यापित करके उद्घोषित कर सकते हैं कि वे यह काम कर रहे हैं।
सभी तरह के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिया जाएगा। सत्यापन गलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैंप में सत्यापन के लिए जाने के दौरान एक फोटो की जरूरत होगी। स्थानीय आईडी प्रूव, एक बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड होना चाहिए।