दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर मांगा हलफनामा

शनिवार, 5 मई 2018 (12:33 IST)
नई दिल्ली। व्यक्तिगत कामों के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले सरकारी अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी नौकरशाहों को निर्देश दिए हैं कि वे हर महीने लिखित में यह शपथपत्र (अंडरटेकिंग) दें कि गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए किया गया है।
 
 
यह फैसला तब लिया गया, जब सरकार ने पाया कि समाज कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी घर से कार्यालय और कार्यालय से घर जाने के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद वे परिवहन भत्ते का दावा भी कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों को यह लिखित वचन हर महीने की 20 तारीख तक लेखा विभाग को देना होगा।
 
समाज कल्याण विभाग ने एक आदेश में कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अधिकारी जो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें निश्चित रूप से हर महीने की 20 तारीख तक यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि आधिकारिक गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए किया गया न कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने के लिए।
 
नियमों के मुताबिक स्टाफ कार की सुविधा लेने वाले अधिकारी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकते। अधिकारी ने कहा कि इस अंडरटेकिंग से यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने-जाने के लिए न करें। (भाषा)

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