न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने उसके दावे को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को अपने माता-पिता के घर जाने का अधिकार है और पति के लिए यह शिकायत का कोई कारण नहीं बनता है। निचली अदालत ने उसकी तलाक की याचिका को ठुकरा दिया था जिसे व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। (भाषा)