न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने कहा कि सरकार हरित प्राधिकरण के आदेशों को बहाना बनाकर नहीं मान रही है और इस मामले में तिरस्कार पूर्ण रवैया दिखा रही है। पीठ ने कहा, 'इन मामलों पर कार्यवाही यह दिखाती है कि किस तरह दिल्ली का प्रशासन काम कर रहा है।' पीठ ने कहा है कि इस परिस्थिति में वह दो लाख रुपया जुर्माना लगाने को बाध्य किए गए हैं।