उन्होंने बताया कि हम अपने कानूनी विशेषज्ञों से इस बात की सलाह ले रहे हैं कि क्या तीन तलाक पर हालिया अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका निकाह जनवरी 2017 में हुआ था और निकाह के एक माह बाद ही उसके शौहर मोहम्मद मुजम्मिल ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया था।
इस वर्ष फरवरी में बच्ची को जन्म देने के बाद उसके ऊपर अत्याचार बढ़ गए। उसने कहा कि 28 नवंबर को पति ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल किया और मुझे अपशब्द बोले। उसने तीन बार तलाक बोला और फोन काट दिया। मुझे न्याय चाहिए। मुझे पता चला है कि वह किसी अन्य महिला से निकाह करना चाहता है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे व्हाट्सएप कॉल का डाटा पाने के लिए साइबर विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं।