गौरतलब है न्यायमूर्ति पी वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग वेतन आयोग ने 9 मार्च 2018 को जो अनुशंसाएं की थीं, उन्हें मान्य करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 27 मार्च 2018 के आदेश के पालन में राज्य शासन ने यह कार्रवाई की है।