शिकायत मिलने के बाद बुधवार को आरोपियों के खिलाफ रंगदारी, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। शरद अग्रवाल श्यामसुंदर अग्रवाल के भतीजे हैं। पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर, आईपीसी की धारा 384, 385, 388, 389, 420, 364ए, 34 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में जांच जारी है। उन्होंने कहा कि मामले के दो आरोपी पुनामिया और जैन को मुंबई पुलिस पहले ही दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव में दर्ज मामले में गिरफ्तार कर चुकी है।