कोर्ट ने कहा कि अधिकारी पासपोर्ट पर बायोलॉजिकल पिता का नाम बताने पर उसी परिस्थिति में जोर दे सकते हैं, जब ऐसा कानूनन हो। परंतु किसी भी प्रावधान के अभाव में किसी के पिता के नाम का उल्लेख करने के लिए आवेदनकर्ता को बाध्य नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'वर्तमान दौर में विभिन्न कारणों जैसे बिन ब्याही मां, सेक्स वर्कर, सरोगेट मदर, बलात्कार पीड़िता, पिता द्वारा परित्यक्त बच्चे और आईवीएफ तकनीक से जन्मे बच्चों के अकेले अभिभावकों की संख्या बढ़ रही है।' अतः पिता का नाम नहीं देने के आधार पर पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता।