मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने उन्हें तलब किया था। सोमवार को पेशी के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। बघेल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजनीश यादव ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी।
क्या है पूरा मामला : नोएडा पुलिस ने चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में बघेल के खिलाफ महामारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अदालत में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था। पेश नहीं होने के चलते अदालत ने बघेल को तलब किया था।
सोमवार को बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक, अनिल यादव अदालत पहुंचे। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता यादव ने अदालत में दलील दी कि भूपेश बघेल को बदले की राजनीतिक के कारण फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और न ही उनकी वजह से कोई संक्रमित हुआ है। अदालत ने बघेल की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। (एजेंसी/वेबदुनिया)