महिला थाना पुलिस ने खिलाड़ी की मां की शिकायत पर पीड़िता के कोच, उसके दोस्त और नरवाना की एक फर्नीचर की दुकान के मालिक के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है।
क्या है पीड़िता के पिता का आरोप : शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसकी साढ़े 14 साल की बेटी जुलानी गांव के पास गुरुकुल अकादमी में थ्रोबॉल का प्रशिक्षण ले रही है। उसने आरोप लगाया कि गत 30 जुलाई को अकादमी का कोच उसकी बेटी को प्रतियोगिता में हिस्सा दिलवाने की बात कहकर नरवाना की एक फर्नीचर की एक दुकान में ले गया और वहां अपने दोस्त के साथ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, कोच और उसके दोस्त ने उसकी बेटी को काफी देर तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान दुकानदार बाहर पहरेदारी करता रहा। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।