पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) विवेक चंद्र यादव ने कहा कि महिला ने देखा कि ऊपर लगा सीसीटीवी कैमरा उस कमरे पर केंद्रित था जहां महिलाएं कपड़े बदलती हैं। सीसीटीवी महंत के मोबाइल फोन से जुड़ा था, जिस पर वह महिलाओं को देखता था।
पुलिस ने महंत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला पर आपराधिक हमला), 354 सी (निजी कार्य में लगी महिलाओं को देखना या उनकी छवि लेना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।