विभाग की अवर सचिव वर्षा नायक की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है सिर्फ मंत्री ही अपने आधिकारिक आवास या आधिकारिक दफ्तरों में बैठक बुला सकते हैं। इनके अलावा सभी ऐसी बैठकें संबंधित विभागों के कार्यालयों या जिला कलेक्टर, उप कलेक्टर या उप मंडलीय अधिकारी के दफ्तर में होंगी।
राज्य विधानसभा में नौ मई को मुख्यमंत्री मनोहर परिकर ने विधायकों द्वारा अधिकारियों को अपने आधिकारिक आवास पर बुलाने का मुद्दा उठाया था। तब उन्होंने कहा था कि अगर विधायकों को कोई काम है या संबंधित व्यक्ति के साथ कोई मुद्दा है तो इस बारे में संबंधित विभाग में चर्चा की जानी चाहिए या कलेक्ट्रेट इमारत में। (भाषा)