डेरा प्रमुख के खिलाफ निर्णय आने से पहले हरियाणा में धारा 144

सोमवार, 21 अगस्त 2017 (12:49 IST)
चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से जुड़े एक मामले में 25 अगस्त को फैसला आने की संभावना से पहले अधिकारियों ने हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया है और फतेहाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू रविवार को सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के लिए हिसार में थे। वे शनिवार को सिरसा जिले में थे। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में सीबीआई की एक अदालत द्वारा 25 अगस्त को फैसला देने से पहले राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
 
डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। केंद्र ने भी अर्द्धसैनिक बलों की 35 कंपनियां मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान सिरसा, फतेहाबाद और पंचकुला जिलों पर है, जहां खासतौर पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनात की गई है। संधू ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से छोटी से छोटी घटना की भी अनदेखी नहीं करने को कहा गया है।
 
डीजीपी ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग के लिए पड़ोसी राज्यों पंजाब, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। हरियाणा और पंजाब के अलावा उत्तरप्रदेश और राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में डेरा के अनुयायी हैं। संधू ने कहा कि बातचीत के जरिए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और उनसे सहयोग मांगा गया है।
 
एक सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को यहां कहा कि फतेहाबाद जिले में जिला प्रशासन ने शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 21 अगस्त तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। हिसार जिले में निषेधाज्ञा 24 अगस्त को लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां रविवार को खोजी कुत्तों के दस्ते और बम निष्क्रिय दस्ते के साथ गहन तलाशी ली गई। (भाषा)

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