जिला कलेक्टोरेट में आयोजित एक शिविर में जिला अधिकारी विक्रांत पांडे एवं स्थानीय विधायक बलराम थावनी ने इन 83 आवेदकों को नागरिकता कानून, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय नागरिकता के प्रमाण-पत्र प्रदान किए। ज्यादातर आवेदक या तो सिन्धी थे या माहेश्वरी समुदाय से ताल्लुकात रखते थे।
उन्होंने कहा कि 2016 में केंद्र ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों जैसे हिन्दुओं एवं सिखों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को विकेंद्रित कर दिया था। शुक्रवार को पाकिस्तान से आए 83 आवेदक भारत के नागरिक बन गए।
पांडे ने बताया कि दिसंबर 2016 में जारी गजट अधिसूचना के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ के जिला अधिकारियों को राज्य में रह रहे इन समुदायों के आवेदकों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति दी थी।