गौरतलब है कि राज्य के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर स्थित झूला पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए थे। मंगलवार को ओरेवा समूह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों को अंतरिम मुआवजा के रूप में कुल 5 करोड़ रुपए अदा करने की उच्च न्यायालय के समक्ष एक पेशकश की थी। हालांकि अदालत ने कहा था कि कंपनी द्वारा पेशकश किया गया मुआवजा न्यायसंगत नहीं है।(भाषा)