मुनि को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए), 354 (ए), 298 और 509 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर नगर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) पीयूष सिंह ने बताया कि मुनि को शाम में जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि भगवा वस्त्र पहने बजरंग मुनि का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया में सामने आया था।
बताया जाता है कि नफरती भाषण वाला दो मिनट का वीडियो दो अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था, जब महंत बजरंग मुनि ने नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक जुलूस निकाला था। विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर मुनि के बयान की कड़ी आलोचना हुई थी। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ घंटों बाद बजरंग मुनि के माफी मांगने का वीडियो शुक्रवार शाम को सामने आया।