मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि उड़ान में विलंब से नाराज विनोद ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एमआईएएल) के टॉल फ्री नंबर पर फोन किया और महिला ऑपेरटर से कहा, विमान में 'बम फटा है।' इसके तुरंत बाद विनोद मूरजानी ने फोन रख दिया। ऑपरेटर ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जिन्होंने पुलिस को सूचित किया।
अधिकारी ने बताया कि उसके खिलाफ भादंवि की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 505 (लोगों को दहशत में डालने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उसे अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया जिसने उसे 15,000 रुपए की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर रिहा किया।
बहरहाल, अदालत के अधिकारियों के अनुसार विनोद के वकील ने अदालत में कहा कि उसके मुवक्किल ने केवल उड़ान के संबंध में जानकारी ली थी, जिसे कथित तौर पर गलत तरीके से पेश किया गया।