उन्होंने कहा कि 40 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। पुलिस दंगाइयों से भरपाई करने का अनुरोध लेकर अदालत जाएगी। गहलोत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2018 में एक आदेश दिया था जिसमें बताया गया था कि कोडुंगल्लूर फिल्म सोसाइटी हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की जवाबदेही कैसे तय की जाए और कैसे क्षतिपूर्ति की जाए, हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि उस आदेश से सूरत पुलिस को दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने में मदद मिली थी। (फ़ाइल चित्र)