हनुमान चालीसा से संकट में नागपुर के महापौर

शनिवार, 16 अप्रैल 2016 (18:55 IST)
नागपुर। नागपुर में एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम में हनुमान चलीसा पाठ को लेकर आयोजकों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय ने भाजपा शासित नगर निगम, नगर आयुक्त श्रवण हार्दिकर और सत्ताधारी पार्टी के नेता दयाशंकर तिवारी को नोटिस जारी किए हैं।
 
बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने नोटिस शनिवार को उस समय जारी किया जब शहर स्थित एनजीओ नागरी हक्का सौरक्षण मंच ने नागपुर नगर निगम की ओर से सात अप्रैल को कार्यक्रम आयोजन के बाद एक अवमानना याचिका दायर की। नागपुर के महापौर प्रवीण दतके को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।
 
न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति स्वप्न जोशी वाली खंडपीठ ने सभी को अपने जवाब एक महीने में दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने मामले की सुनवायी अदालत की छुट्टियां समाप्त होने तक स्थगित कर दी।
 
एनजीओ ने इससे पहले गत पांच अप्रैल को अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि एनएमसी एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहा है जहां उसकी योजना पोद्दारेश्वर राम मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से एक सामूहिक हनुमान चलीसा पाठ आयोजित करने की है।
 
तिवारी सहित कार्यक्रम आयोजकों की योजना डेढ़ लाख से अधिक लोगों द्वारा हनुमान चलीसा पाठ कराकर रिकार्ड बनाना था।
 
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कार्यक्रम शहर स्थित कस्तूरचंद पार्क मैदान में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम बुरी तरह से असफल रहा क्योंकि इसमें कुछ ही लोग आए।
 
अदालत ने पांच अप्रैल को याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादियों से कहा था कि एड्स जागरूकता कार्यक्रम और हनुमान चलीसा पाठ के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर रखें। आयोजकों से यह भी कहा गया था कि मंच पर दोनों कार्यक्रमों के लिए अलग अलग बैनर रखें।
 
याचिकाकर्ता के वकील अश्विन इंगोले ने आरोप लगाया कि सभी प्रतिवादियों ने अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन किया। उन्होंने दावा किया कि आयोजकों ने पाठ करने का दूसरा कार्यक्रम 40 मिनट के भीतर ही शुरू कर दिया और दोनों कार्यक्रमों के पोस्टर दोनों कार्यक्रमों में लगाए। (भाषा) 

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