मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी एवं न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने पायल के अनुरोध पर केंद्र को एक नोटिस जारी करते हुए उसका जवाब मांगा। पायल ने एकल न्यायाधीश के 19 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनसे नई दिल्ली के 7, अकबर रोड स्थित बंगले को खाली करने को कहा गया है, जहां वे रह रही हैं।
पायल ने दावा किया था कि उन्हें केंद्र सरकार की सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि एकल न्यायाधीश के समक्ष गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अनुराग अहलुवालिया ने इससे इंकार किया था। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि वे और उनका पुत्र किराए के मकान में रह रहे हैं जो सुरक्षा कारणों से उपयुक्त नहीं है। (भाषा)