मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) संजय कुमार ने 20-20 हजार रुपए की 2 जमानत राशि और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर पत्रकार कनौजिया को रिहा करने का निर्देश दिया। जमानत राशि और निजी मुचलका भरे जाने के बाद अदालत द्वारा पत्रकार की रिहाई का आदेश जेल भेजा गया। इससे पहले सीजेएम की अदालत में उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रमाणित कॉपी दाखिल की गई।